तमिलनाडू

Tamil Nadu: यौन उत्पीड़न के मामले में पादरी और ड्राइवर को सात साल की सजा

Subhi
28 March 2025 10:48 AM IST
Tamil Nadu: यौन उत्पीड़न के मामले में पादरी और ड्राइवर को सात साल की सजा
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TIRUNELVELI: तिरुनेलवेली महिला न्यायालय ने गुरुवार को एक ईसाई पादरी और उसके ड्राइवर को 2016 में कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और उनकी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित करने की धमकी देने के लिए सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

मुकदमे की कार्यवाही के बाद, महिला न्यायालय के न्यायाधीश टी पन्नीरसेल्वम ने थूथुकुडी जिले के एट्टायपुरम के पास करुप्पुर के एक पादरी जोशुआ इमैनुएल (47) और उसके ड्राइवर विनोथ कुमार (32) को दोषी ठहराया। अदालत ने जोशुआ को आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 24 साल की सजा सुनाई, साथ ही आदेश दिया कि ये सजाएँ सात साल तक साथ-साथ चलेंगी।

उस पर 54,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विनोथ कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत 15 साल की सजा सुनाई गई, और उन्हें सात साल तक साथ-साथ सजा काटनी होगी, और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उसे जोशुआ के साथ मिलकर अपराध करने का दोषी ठहराया गया।

जोशुआ इमैनुएल ने महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली 'बुरी शक्तियों' से बचाने के लिए प्रार्थना करने के बहाने बहकाया। वह कथित तौर पर उन्हें सुनसान जगहों पर ले गया, जहाँ उसने उनका यौन शोषण किया और उनके गहने छीन लिए।


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